जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं मध्यप्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह बाल विवाह कहलाता है। ऐसा करना कानूनी अपराध है। जिसमें माता-पिता, संरक्षक, रिश्तेदार, पंडित, मौलवी, पादरी, मैरीज ब्यूरों एवं कैटर्स, प्रिटिंग प्रेस, घोड़े वाले, बाजे वाले एवं विवाह में सम्मिलित सभी व्यक्ति को दोषी माना जाता है। जिसमें एक लाख रूपये का जुर्माना और 2 वर्ष की सजा हो सकती है।
ऐसे बाल विवाह रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह द्वारा त्वरित कार्यवाही के लिए जिले में यदि बाल विवाह होता है तो विवाह रोकने के लिये बाल विवाह की सूचना महिला बाल विकास के लाडो अभियान शाखा प्रभारी के दूरभाष क्रमांक- 7879574850 पर, संबंधित क्षेत्र के परियोजना अधिकारी या नजदीकी पुलिस थाना में एवं 100 डायल पर तत्काल जानकारी दी जा सकती है। जिससे बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम से बालक बालिकाओं को बचाया जा सके।
बाल विवाह की सूचना महिला बाल विकास को तत्काल जानकारी दी जा सकती है।